जानकारी प्राप्त करने के लिए, पुस्तकालय के काम के घंटे सहित, नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन भारत का कोई भी नागरिक जो किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह लिखित रूप से कंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास अधिमानतः  आवेदन के फॉर्मेट( (आकार: 20 केबी),स्वरूप: पीडीएफ,भाषा: हिन्दी)  में अनुरोध कर सकता है

आवेदन की फीस:  सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा(6) के उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ निर्धारित दस (10) रूपये की आवेदन फीस जो सीएमपीडीआई के हक में ड्रान (मिलाया जाय) हो तथा राँची में भुगतान योग्य हो, संलग्न करना आवश्यक है।

भुगतान के तरीके:  समुचित पावती के साथ नकद रूप से अथवा डिमांड ड्राफ्ट/बैंकरस चेक/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा। -

वे व्यक्ति जिनकी आय बीपीएल श्रेणी से कम हो यदि प्रमाण के रूप में सुचित रूप से दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हो तो उन्हें किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त राशि:  माँगी गई सूचना प्राप्त करने के लिए यदि आवेदक को अतिरिक्त फीस जमा करने की आवश्यकता है तो आवेदक को इस बारे में खबर किया जाएगा तथा माँगी गई सूचनाएँ, अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त शुल्क जमा करने के उपरांत ही सूचनाएँ दी जाएगी।
वर्तमान में लागू दरें निम्नलिखित हैं

ए-3 या ए-4 आकार के कागज के लिए(प्रति पृष्ठ) 2/-रूपये प्रति पृष्ठ
बड़े आकार के कागज के लिए प्रति कॉपी वास्तविक चार्ज या लागत
सैम्पलों (नमूनों) या मॉडेलों के लिए वास्तवित लागत या शुल्क
दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रथम घटें के लिए कोई भी शुल्क नहीं, तदुपरांत पाँच(5/-)रूपए प्रति घंटा (या उसका अँश)


इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा की उपधारा(5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित दरों से शुल्क चार्ज किया जाएगा:
 

डिस्केट में सूचना उपलब्ध कराने हेतु पचास (50/-) रूपये प्रति डिस्केट
छपे हुए फार्म में सूचना उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के प्रकाशन के लिए निश्चित् लागत की दर से अथवा प्रकाशन के अंश का फोटो कॉपी का दो (2/-) रूपये प्रति पृष्ठ


इस प्रकार के अतिरिक्त शुल्क का तरीका वही होगा जो आवेदन पत्र जमा करने के लिए लागू है।.

अपील:  यदि अधिनियम के खंड(ए) की उपधारा (1) या धारा (7) की उपधारा (3) के अंतर्गत निश्चित किये गए समय के अंदर आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं होती है या वह लोक सूचना अधिकारी के किसी निर्णय से असंतुष्ट है, जो भी स्थिति लागू हो, ऐसे निर्णय की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंतराल के पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।

आम जनता के लिए पुस्तकालय की सुविधा:  वर्तमान में आम जनता के लिए पुस्तकालय की सुविधा सीएमपीडीआईएल में नहीं है।

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